वरिष्ठता और योग्यता ही बनेगी प्रमोशन का आधार: सुप्रीम कोर्ट

जनरल ओबीसी  एंप्लाइज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने जताया साथियों का आभार

दी टॉप टेन न्यूज़ ब्यूरो (देहरादून)- आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले पर फैसला दे दिया है जिसमें उत्तराखंड सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा किया है। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था और यह फैसला आज दे दिया गया है इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा अब प्रमोशन वरिष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

उत्तराखंड प्रदेश में पिछले 6 माह से प्रमोशन रुके हुए थे प्रदेश में हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और होने वाले हैं प्रमोशन में रोक की वजह से अधिकारी कर्मचारी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था इस कारणवश उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज उनके जीत हुई है।माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उत्साहित हैं तथा समस्त कार्मिकों द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया है इस निर्णय पर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि यह निर्णय जनरल ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन के संघर्ष की जीत है और वह अपने समस्त साथियों का धन्यवाद भी अदा करना चाहते हैं और उनके सभी साथी बधाई के पात्र भी हैं।

Verified by MonsterInsights