दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून-सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है। यह बहुत ही सराहनीय निर्णय है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने बताया कि इस के लिए महिला आयोग ने इस संबंध में 15 सितम्बर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैम्प कार्यालय में मिलकर सभी विभागीय व आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश दिए जाने के लिए निवेदन किया था और इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा था जिसपर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं हर माँ की उस पीड़ा को समझ सकता हूँ जो उसे बच्चे के जन्म के समय होती है जिसके लिए उसे अपने कार्यालय से छुट्टी भी नही मिल पाती है। और नवजात की देखभाल सही से नही हो पाती है।
जिसपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वो जल्द सभी विभागीय एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी बहनों को गर्भवती होने की स्तिथि में मातृत्व अवकाश दिलाने का काम करेंगे। और आज वो खुशी का दिन आया है जिसके बाद विभागीय एवं आउटसोर्सिंग समस्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि आपने महिला आयोग की ओर से किये गए निवेदन को स्वीकारते हुए राज्य की विभिन्न विभागीय व आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों के हित की चिन्ता करते हुए जो यह सराहनीय व भावानात्मक फैसला लिया है यह समस्त कर्मचारी मातृशक्ति के लिए तोहफे से कम नही है। उन्होंने कहा कि वो राज्य की विभागीय व आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यकत करती हूं और साथ ही सभी को बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। यह बहुत ही संवेदनशील निर्णय है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
हम आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस संबंध में आज सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा एवं प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में संबंधित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता द्वारा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।