दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून-भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज 2 हजार रुपये के नोट को बदलने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार 20,हजार रुपये तक या 2000 रुपये के 10 नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म या स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
यानी कि आप एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर आसानी से बिना कोई फॉर्म भरे 2,000 रुपये का नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं और रुपये बदलवाने के लिये किसी भी तरह की पहचान पत्र की आवश्यकता नही होगी।
आरबीआई की ओर से 19 मई, 2023 की शाम को 2000 रुपये का नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा कहा गया था कि नोट वापस लेने के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने आप मौजूद 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करा सकती है।
आरबीआई की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपये या 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है।