दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे है जिन पर शासन पूरी तरह से नजर रखे हुए है और इसे देखते हुए आज फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है जारी गाइड लाइन के अनुसार समस्त धार्मिक राजनैतिक एवं सामाजिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे सार्वजनिक वाहन 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे और सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट्स बार भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे वही राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्डिंग डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संपादित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णता कर्फ्यू रहेगा साथ ही सत्ता के अन्य 6 दिनों में साईं 7:00 से 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों को आवाजाही की पूर्णता प्रतिबंध रहेगा राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए देखें जारी गाइडलाइन



