[smartslider3 slider=”21″]
दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है।आज शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जिन राज्यो में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे है वहाँ से उत्तराखंड आने पर 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसी आर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी आवश्यक होगी ये नियम राज्य में एक अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे।
इस आदेश के अनुसार जो लोग महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग व ट्रेन से उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि जो भी इन राज्यों से लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा,65 साल से ऊपर के बुजुर्ग प्रेग्नेंट महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे समय में ही यात्रा करने दी जाए, जब बेहद जरूरी हो वही डिस्ट्रिक्ट प्रशासन कोविड-19 test कराने की व्यवस्था एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में करें और जो भी यात्री पॉजिटिव आए उस वह केंद्र व राज्य सरकार की तमाम s.o.p. का पालन करें, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि राज्य के अंदर और राज्यों से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री मैं किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी।

