शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी
दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
आज मुख्यमंत्री आवास में मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाई गई बैठक में आगे की रणनीति तय करते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस बैठक में लॉक डाउन 2 के नियमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कल से सचिवालय और विधानसभा खुलेंगे और मंत्री गण विधानसभा में बैठ सकेंगे साथ ही अनु सचिव स्तर से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित रहेंगे।
सभी प्रकार की उड़ानें बंद रहेंगी ट्रेन परिवहन सेवाएं भी राज्य में अभी बंद रहेंगी।
राज्य वासियों को शादी के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और घर के अंदर 5 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी करने की अनुमति होगी।

सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता के लिए अभी प्रतिबंध रहेगा तथा चार धामों के कपाट खुलने के समय आम जनता मौजूद नहीं हो सकेगी।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी होगा और 5 आदमी से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होने में पाबंदी होगी ।
किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर संबंधित व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा और शराब गुटका तंबाकू आदि की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी प्रतिबंधित होगा।
इस बैठक में कार्यस्थल के संबंध में भी कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि निम्न है प्रत्येक कार्य स्थल पर टेंपरेचर स्क्रीनिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उपयुक्त स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है और सभी संस्थानों को कार्मिकों के शिफ्ट परिवर्तन के मध्य सैनिटाइज करना होगा
कार्यस्थल पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कम से कम 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए साथ ही स्टाफ भोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
65 वर्ष आयु से अधिक कार्मिकों एवं जिन अभिभावकों के बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें घर से ही कार्यालय का काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा इसके साथ ही सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों एवं आमजन को आरोग्य सेतु का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा और बड़ी गोष्ठियों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालय में प्रत्येक आमजन को मास्क पहनना आवश्यक होगा
कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है तो किसी सार्वजनिक स्थल कार्यस्थल तथा यातायात तो उसे सोशल डिस्टेंस के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
इसके साथ ही अंत्येष्टि के लिए प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी और 20 व्यक्तियों से ज्यादा सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
20 अप्रैल के बाद उद्योग चलाने के लिए राज्य में छूट होगी लेकिन सरकार से इसके लिए अनुमति लेनी होगी सभी उद्योगों को शुरू करने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी साथ ही कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन उद्योगों द्वारा किया जाना जरूरी होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने के पर करने जिला मजिस्ट्रेट ओं द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
