दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
नई टिहरी : आज शुक्रवार को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण नई टिहरी द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर प्रशिक्षणार्थियों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव एवं सीनियर सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी द्वारा प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध कानून, पोक्सो कानून, साइबर क्राइम एवं प्राधिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं शिविर में बाल विवाह निषेध 2006 एवं अन्य मामलों में कानूनी जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है और माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चों की गई शादी को बालक बालिग होने पर ना माने तो वह शादी अमान्य होगी। साइबर क्राइम के द्वारा हो रही ठगी एवं ब्लैकमेलिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए सावधानी के उपायों की जानकारी दी गई।
इस शिविर में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति रमेश चंद्र रतूड़ी द्वारा बाल कल्याण समिति एवं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड प्रेम सिंह बनगाईं द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई।
वहीं डायट की प्राचार्य द्वारा भी साइबर क्राइम की घटनाओं का जिक्र किया गया की साइबर क्राइम कई तरीकों से हो रहा है जिसमें पढ़ा लिखा और जागरुक व्यक्ति भी इसका शिकार हो रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति के सदस्य रागिनी भट्ट एवं बाल संरक्षण अधिकारी विनीता उनियाल द्वारा भी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , डीएलएड की प्रशिक्षणार्थी , राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नई टिहरी , राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज नई टिहरी एवं अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के सदस्य महिपाल सिंह नेगी, लक्ष्मी प्रसाद उनियाल, अमिता रावत एवं डाइट से वीर सिंह रावत, बाल संरक्षण इकाई से अमरदीप, नरेश, अब्दुल वकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी मौजूद रहे।