दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने शुक्रवार को हिन्दू नेशनल कॉलेज, लक्ष्मण चौक, देहरादून के परिसर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया उक्त शिविर में हर्ष यादव, सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक बताया गया वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं स्थायी लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उक्त शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों को अपराधों के आवश्यक तत्व, पोक्सों अधिनियम, 2012, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन तथा कार्य, चाइल्ड हैल्प लाइन 1098, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, साईबर अपराधों, नशीले पदार्थों के प्रकार एवं दुष्प्रभाव, जनपद देहरादून में नशे की समस्या के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, देहरादून के उपनिरीक्षक दीपक मैठानी द्वारा नशीले पदार्थों से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। ) इसके अतिरिक्त उपस्थित प्रतिभागियों को टेली लॉ मोबाइल एप/न्यायबंधु App, ई-कोर्ट सर्विसेस, ई-सेवा केन्द्र, इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए गए।
वहीं शिविर में दिनांक 11 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई०मेल-dlsa-deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।उक्त शिविर में यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु ऑफलाईन सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लॉगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा ऑफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA Legal Services Management System (LSMS) Online Portal पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं।
उक्त शिविर/कार्यक्रम का संचालन पराविधिक कार्यकर्ता निधि कुकरेती द्वारा किया गया, तथा उक्त शिविर के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण द्वारा भी सक्रिय योगदान दिया गया। उक्त कार्यक्रम में लगभग 300 व्यक्ति लाभान्वित हुए। शिविर के अन्त में सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।