दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
अल्मोड़ा: आगामी 9 मार्च 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक के आयोजन के संदर्भ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा सभी जनपदों के विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए निर्देश के क्रम में शनिवार को सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शची शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस कर लोक अदालत के आयोजन संदर्भ में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने अल्मोड़ा जनपद के समस्त वाद कारियो और जनता से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में इस तरह के मामलों का होता है निस्तारण
फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर), अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।
उन्होंने बताया कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में आपसी रजामन्दी से वादों का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे व समय पर वाद निस्तारित हो जाते हैं, जिससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि न्याय शुल्क वापस हो जाता है तथा इसका फैसला अंतिम होता है।