
सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की छूट: हाई कोर्ट नैनीताल
दी टॉप टैन न्यूज़(नैनीताल)- स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में हुई आज सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि कोर्ट सीबीआई को कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी , लेकिन सीबीआई चार्ज शीट दाखिल करने से पहले कोट को सूचित करेगी। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट द्वारा एक नवंबर निर्धारित की गई है।इस मामले में हरीश रावत की तरफ से पैरवी कपिल सिब्बल और देवी दत्त कामत द्वारा की जा रही है वहीं सरकार और सीबीआई की तरफ से राकेश थपलियाल संदीप टंडन और महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मार्च 2016 में विधानसभा में वित्त विधेयक पर वोटिंग के बाद 9 कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी थी। जिसके बाद एक निजी न्यूज चैनल ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्टिंग जारी किया था इस कारण उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था तथा तत्कालीन राज्यपाल की संस्तुति पर केंद्र ने हरीश रावत सरकार बर्खास्त कर दी थी । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई रावत सरकार की कैबिनेट ने स्टिंग मामले की जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया था लेकिन बागी विधायक हरक सिंह रावत ने कैबिनेट के निर्णय को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।सीबीआई के वकील राकेश थपलियाल ने भी आज कोर्ट में कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हो वह स्वयं अपने खिलाफ जांच एजेंसी कैसे तय कर सकता हैं। फिलहाल आज नैनीताल हाईकोर्ट में इस केस में कपिल सिब्बल की पैरवी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कोई काम ना आ सकी ।
