सावधान,यातायात पुलिस देहरादून ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने को लेकर शुरू किया अभियान,सीपीयू पुलिस द्वारा 10 वाहन सीज कर की गई चालानी कार्यवाही

 

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून-यातायात पुलिस देहरादून इन दिनों नाबालिग छात्र छात्राओं से वाहन ना चलाने को लेकर अपील कर रही है साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।वहीं पुलिस द्वारा शहर क्षेत्रान्तर्गत स्कूल के वाहनों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के वाहनो को स्कूल प्रांगण में ही खडे किये जाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है जिससे स्कूलों की छुट्टी के समय जाम की समस्या से निजात मिले

इस संबंध में यातायात पुलिस ने स्कूलों से संपर्क कर नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन नही चलाने देने को लेकर अभिभावकों संग गोष्ठी करने को कहा गया है।

यहां गौरतलब है की कुछ दिन पूर्व एक अवकाश प्राप्त फ़ौजी पिता ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड से सोशल मीडिया के द्वारा नाबालिग स्कूली बच्चो के वाहन संचालन को रोकने के लिए अभियान चलाने को लेकर अपील की गई थी,जिसका संज्ञान ले पुलिस महानिदेशक ने यातायात पुलिस को निर्देश जारी किए थे।

अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए अपने निर्देशन में एक दिसम्बर से नाबालिग छात्र-छात्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है।
बीते रोज की गई कार्यवाही में शहर के विभिन्न स्कूल क्षेत्रान्तर्गत यातायात / सीपीयू पुलिस द्वारा 10 वाहन सीज कर चालानी कार्यवाही की गयी तथा नाबालिक वाहन चालकों को हिदायत मुनासिब दी गयी । यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा सभी से अनुरोध करती है कि नाबालिक छात्र-छात्राओं को वाहन न दिया जाये।
नाबालिग द्वारा वाहन चलानें में निम्न प्रकार कार्यवाही का प्रविधान है –

1. MV Act की धारा 199A के अन्तर्गत संरक्षक या स्वामी को 03 वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना ।

2.अपराध किये जाने में प्रयुक्त मोटर यान 12 मास की अवधि के लिए रद्द।

3.जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल प्राप्त करनें के लिए पात्र नहीं होगा।

नाबालिक द्वारा संचालित किए जा रहे वाहनों में यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई के साथ-साथ उनके स्कूल को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा अभिभावक एवं बच्चों को काउंसलिंग हेतु यातायात कार्यालय बुलाया जाएगा।