देहरादून ज़िले के सभी न्यायालयों में 12 नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत,वादों को सुलह समझौते के आधार पर करा सकते है निस्तारित

 

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान मेंजिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं वाह्य स्थित न्यायालयों ऋषिकेश,विकासनगर, डोईवाला, चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निम्न प्रकार के वादों को सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

1. फौजदारी के शमनीय वाद

2. धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद

3. मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद

4. वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के वाद

5. श्रम सम्बन्धित वाद

6. भूमि अर्जन के वाद

7. दीवानी वाद

8. राजस्व सम्बन्धित वाद

9. विधुत और जलकर बिलों के मामले

10. वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद

11. धन वसूली से सम्बन्धित वाद

12. अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके

अतः जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं। वह दिनांक 11 नवम्बर, 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर, अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।

‘अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें:

दूरभाष नं. 0135-2520873 ई-मेल: dlsa-deh-uk@gmail.com टोल फ्री 18001804000

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