अच्छी खबर अब होटल और रेस्तरां में नही लगेगा सर्विस चार्ज,सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सोमवार को किया एलान

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सोमवार को एलान किया कि होटल और रेस्टोरेंट अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे. CCPA ने रेस्टोरेंट में खाने के बिल में अपने आप जुड़ने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, CCPA ने कहा है कि अगर होटल या रेस्टोरेंट द्वारा इस आदेश के बाद भी सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

पिछले कुछ समय से होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगातार बहस हो रही थी. बढ़ती शिकायतों के बीच CCPA ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हुए गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में कहा गया है, “कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते.” इसमें यह भी कहा गया है कि किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज की वसूली नहीं होनी चाहिए.

यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम किया जा सकता है।

ग्राहक अनुचित व्यवहार के खिलाफ भी उपभोक्ता आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल e-daakhil.nic.in से ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।