राज्य सरकार को 24 घंटे का दिया है समय
दी टॉप टेन न्यूज नैनीताल
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रवासियों को वापस राज्य में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जवाब देने को कहा है हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है।
देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मद्देनजर लगे लॉक डाउन में फसे प्रवासियों कि राज्य में लौटने की कोशिश के कारण राज्य सरकार ने अपने प्रवासियों को वापस लाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी की थी और अब प्रवासी अपने राज्यों को लौट रहे हैं राज्य सरकार द्वारा अपने निवासियों को वापस लाने के लिए की गई व्यवस्थाओं और स्वास्थ सेवाओं के संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।
