देहरादून ज़िले के विभिन्न जगहों पर लगाई गई लोक अदालतें,आपसी समझौते से हुआ कई मामलों का निस्तारण

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

बीते रोज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के तत्वाधान में देहरादून ज़िले में विभिन्न जगहों पर लोक अदालतें लगाई गई थी जिसकी बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने बताया की लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं। ऐसे आदेश अंतिम होते हैं तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।

दिनांक 13 अगस्त 2022 को प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला एवं चकराता जनपद देहरादून की न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चैक बाउंस से संबंधित मामले व अन्य अपराधिक मामले, जिनमे  समझौता किया जा सकता था वह सभी इस लोक अदालत में लगाए गए थे। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 17 पीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में  1943 के मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 10,75,15,520/- रुपए धनराशि का समझौता हुआ।

इस लोक अदालत में प्री- लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किए गए। लोक अदालत में 9220 प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रुपए 4,17, 54, 281 राशि की रिकवरी की गई