नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के गुरु राम राय इंस्टीट्यूट पर लगाया ₹5 लाख रुपये का अर्थदंड

 

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून के गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस पर हाईकोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए यह राशि एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को देने को कहा है मामले के अनुसार वर्ष 2017-2018 में गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ने एचएनबी विश्वविद्यालय से संबद्धता रखे बिना 30 छात्राओं को नर्सिग कोर्स में एडमिशन दे दिया था जो कि नियम विरुद्ध है ।
सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय उसे संबद्धता नहीं मिल रही थी।
वही एचएनबी विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट को बताया कि गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ने उनसे अनुमति लिए बिना 30 छात्राओं को नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दे दिया था जो कि नियम विरुद्ध है मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एचएनबी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्राओं की पढ़ाई पूरी करवाने में सहयोग दें क्योंकि इसमें छात्राओं की कोई गलती नहीं है और हाईकोर्ट ने गुरु राम राम राय इंस्टीट्यूट को आदेश देते हुए कहा कि ₹5 लाख रुपए का अर्थदंड एचएनबी यूनिवर्सिटी को दें ।