उत्तराखंड मे भी एमवी एक्ट के तहत जुर्माना राशि 50 फ़ीसदी तक घटी

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया हैं निर्णय

देहरादून-  कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एमवी एक्ट के तहत जुर्माना राशि 50% तक घटा दी गई है यह निर्णय बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 10000 की जगह 5000 रुपये तथा नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना राशि ढाई हजार रुपये वसूली जाएगी इसी तरह वायु प्रदूषण का जुर्माना भी प्रथम बार में ढाई हजार तथा दूसरे बार नियमो का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये वसूला जाएगा ।बगैर लाइसेंस पकडे जाने पर जुर्माना राशि ढाई हजार  रुपए रखी गई है जो कि केंद्र सरकार द्वारा पांच हजार रुपए राखी गयी थी। इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पहली बार पकडे जाने पर एक हजार रुपये तथा दूसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है इसी तरह सीट बेल्ट ना  पहनने पर पहली बार जुर्माना एक हजार रुपये तथा दूसरी दो हजार रुपये भरना होगा।