दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
देहरादून-उत्तराखंड शासन से सचिव शैलेश बगौली ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव प्रभारी सचिव मंडलायुक्त जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी किया है जारी पत्र के अनुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु यह निर्णय लिया गया कि एकल अभिभावक (विधवा / विधुर ) का स्थानान्तरण उनके द्वारा दिये गये विकल्पों में से ही यथासम्भव किसी एक स्थान पर किया जायेगा तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्मिक को प्रथम नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (1) से छूट प्रदान की जाती है। मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले कार्मिक से पांच स्थानों के विकल्प प्राप्त किये जायेंगे और यथासम्भव इन्हीं में से किसी एक स्थान पर तैनाती / नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

