जिलाधिकारी देहरादून ने जारी की गाइडलाइन
नीता कांडपाल
दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून
कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 31 मई तक लॉक डाउन पार्ट 4 लागू कर दिया गया है लॉक डाउन के चौथे चरण में राज्य में दी जाने वाली छूट और जारी दिशा-निर्देशों को इस बार राज्य सरकार को स्वयं निर्धारित करना था इसके लिए शासन द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद आज जिलाधिकारी देहरादून ने जिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं जोकि कल से लागू होंगी।
देहरादून जिला ऑरेंज ज़ोन में सम्मिलित है जारी गाइड लाइन के अनुसार कल से नाई की दुकान सलून और स्पा और पार्लर खुले रह सकेंगे लेकिन एक व्यक्ति की सुविधा उपयोग के बाद सभी उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा और दुकान के अंदर एक समय में पांच व्यक्ति (2 स्टाफ और 3 उपभोक्ताओं) से ज्यादा उपस्थित नहीं रह सकते।
सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे लेकिन परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा निजी चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त अधिकतम तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे जिले में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे किंतु इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी जिले में सभी दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम को 4:00 बजे तक खुलेंगे और रविवार अवकाश होगा लेकिन रविवार को डेरी फल सब्जी की दुकान और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे सभी कार्यालय 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे इसके साथ ही समूह क और ख़ के अधिकारीगण 100% और समूह ग और घ के 33% कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे जरूर सेवाओं को छोड़कर।
केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजना में कार्य संचालन में छूट रहेगी वैवाहिक समारोह और अंतिम संस्कार के मामलों में पास जारी करने का अधिकार उप जिलाधिकारी और थानाध्यक्ष को रहेगा।
निम्नलिखित सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी
जिम क्लब दुकाने बंद रहेंगी सभी शैक्षिक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे सभी मॉल इत्यादि बंद रहेंगे दुकानों निजी ऑफिस में एसी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन पूर्णता वर्जित रहेगा।
