देखिए केंद्रीय बजट 2025 क्या कुछ खास रहा

दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025 पेश किया। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की गईं। सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स में छूट को लेकर रही। सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे।

सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये ही रखा गया है, इस लिहाज़ से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी.

यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क़रीब 75 मिनट के अपने बजट भाषण के सबसे आख़िर में नए टैक्स रेट की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि इससे 18 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 70,000 रुपये की टैक्स छूट और 12 लाख रुपये वार्षिक आय वाले इनकम टैक्स दाताओं को 80,000 रुपये की छूट का लाभ मिलेगा। ये प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए हैं। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की भी घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई।

नए टैक्स स्लैब और नई दरें

बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा।सीतारमण ने कहा कि नए स्लैब के तहतचार लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स, चार लाख एक रुपये से आठ लाख रुपये तक पर 5%, आठ लाख एक रुपये से 12 लाख रुपये तक 10%, 12 लाख एक रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15%, 16 लाख एक रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% , 20 लाख एक रुपये से 24 लाख रुपये तक 25% और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% इनकम टैक्स लगेगा।

पुराना स्लैब पुरानी दरें नए स्लैब नई दरें
3,00000 तक कोई टैक्स नहीं 4 लाख तक
300001 से 7 लाख रुपये तक 5% 400001 से 8 लाख रुपये तक 5%
700001 से 10 लाख रुपये तक 10% 800001 से 12 लाख रुपये तक 10%
1000001 से 12 लाख रुपये तक 15% 1200001 से 16 लाख रुपये तक 15%
1200001 से 15 लाख रुपये तक 20% 1600001 से 20 लाख रुपये तक 20%
1500001 रुपये से अधि 30% 2000001 से 24 लाख रुपये तक 25%
24 लाख रुपये से अधिक 30%

किसको होगा कितना फायदा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने समय-समय पर टैक्सपेयर्स के बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद जीरो टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये और 2023 में 7 लाख रुपये कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। हालांकि, कैपिटल गेन्स आदि में यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। इनकम टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव से किसको कितान फायदा होगा, इसे नीचे दिए पॉइंट्स से समझ सकते हैं

12 लाख की आय वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स में 80,000 का लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी देनदारी शून्य हो जाएगी।
16 लाख तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
18 लाख की आय वाले टैक्सपेयर्स को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
20 लाख रुपये की आय वाले को 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
25 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
50 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस पर छूट

आम बजट 2025-26 में इनकम के सोर्स पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। सीनियर नागरिकों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख रुपये वार्षिक की गयी। किराये से होने वाली आय पर टीडीएस के लिए आय की न्यूनतम सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये वार्षिक की है। विदेश में पैसा भेजने की रिजर्व बैंक की उदार योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस छह लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये के ऊपर की रकम पर लागू होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है. खासतौर पर इलैक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी।

बजट में क्या हुआ सस्ता

इलैक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां,36 जीवनरक्षक दवाएं,कैंसर की दवाएं,इलेक्ट्रिक गाड़ी मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी फिश पेस्ट
लेदर गुड्स, LED टीवी

बजट 2025 में क्या हुआ महंगा

फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैबरिक (Knitted Fabrics)

सस्‍ती हो जाएंगी दवाएं

सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की है. इससे कैंसर की दवाएं शामिल है. कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी

कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवा भी होगी सस्‍ती

सरकार ने 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है. इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता

वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है. खासकर टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं.

ये वस्‍तु भी होंगे सस्ते

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है. इससे बैटरी और खनिज बेस प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी.

लेदर गुड्स पर हटाई

सरकार ने बजट में ब्ल्यू लेदर (Wet Blue Leather) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है. इससे पर्स और लेदर से बने प्रोडक्‍ट्स सस्‍ते हो जाएंगे.

फिश पेस्ट

फ्रोजन फिश पेस्ट (Surimi) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर लागू होगा.

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नहीं होगा असर

2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा.

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी

वित्त मंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. यानी कि किसान 3 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

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