देहरादून जिले के लिए जिलाधिकारी ने किये नए आदेश जारी,जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

 

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून जिले के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश, देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस नये आदेश के अनुसार फल सब्जी की दुकान , डेयरी बेकरी की दुकान , राशन की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान तथा पशु चारे की दुकानें, अपराहन 4:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकान है पूरे समय खुली रहेंगी, आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी केले आवागमन की छूट होगी वास्तविक रुप से अस्पताल जाने वाले वाहनों को आने जाने की छूट रहेगी शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट देखिये जारी आदेश

 

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