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उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उसके सात साथियों को आज मिली जमानत

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून-बीते एक सप्ताह से मीडिया की सुर्खियां बने पुलिस लाठीचार्ज और पथराव केस में गिरफ्तार हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उसके सात साथियों को कोर्ट ने आज बुधवार को जमानत दे दी है।

बॉबी पंवार पर पुलिस पर पथराव और उपद्रव फैलाने के आरोप में बॉबी पंवार समेत 13 युवाओं को पुलिस ने बीते 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था. शनिवार 11 फरवरी को 6 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन बॉबी पंवार समेत 7 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी. वहीं, कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बॉबी पंवार समेत सभी सात लोग जेल से रिहा कर दिए गये।

देहरादून की सीजेएम कोर्ट में बॉबी पंवार समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत सातों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान युवाओं पर लगी धारा 307 को हटाने के निर्देश दिए और जमानत को मंजूर कर लिया हैं. कल तक बॉबी पंवार समेत उनके साथियों की रिहाई हो जाएगी।

इन सात आरोपियों की इन शर्तों के साथ हुई जमानत

 कोर्ट ने शर्तों के साथ बॉबी पंवार, रमेश तोमर, लुसुन, हरिओम भट्ट, नितिन दत्त और राम कंडवाल को 30-30 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिली है. इसके साथ ही ये लोग किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लें सकेंगे. साथ ही सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाने और आंदोलन नहीं करने एवं बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन करने की मनाही होगी।

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