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अब कटे फटे नोट जमा करने से बैंक नही कर सकता इंकार आइबीआइ ने जारी किये निर्देश

दी टॉप टेन न्यूज़ देहरादून

देहरादून-ऐसा कई बार देखने मे आता है कि जब हम बैंक में रुपये जमा करवाने जाते है और अगर कोई नोट कट फटा ये चिपका रहता है तो बैंक कर्मी उसे जमा करने से इनकार कर देते है।
अब कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आइबीआइ) ने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई नोट नहीं बदलता है तो आप आरबीआइ के टोल फ्री नंबर 14440 पर मिस्ड काल कर सकते हैं। आरबीआइ संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। बैंक में अक्सर देखा जाता है कि बैंक में धनराशि जमा करने आने वाले कटे-फटे नोट लेकर भी आते हैं

बैंक में उनसे नोट जमा करने से इन्कार कर दिया जाता है। किसी कारणवश जमा भी कर लिए जाते हैं तो रकम निकालने वाले को वह नोट थमा दिए जाते हैं। आरबीआइ की गाइड लाइन है कि बैंक में आने वाले प्रत्येक नोट की जांच करे और कटे फटे नोट अलग कर दें। उन्हें निकासी करने वाले को नहीं दिया जाए।

नोट बदलने मे आनाकानी करने पर मिस्ड काल करने पर आरबीआइ के अधिकारी संबंधित कालर से जानकारी लेंगे और संबंधित बैंक को नोट बदलने का निर्देश देंगे।एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कटे-फटे नोट बदलने को लेकर आरबीआइ गंभीर है।

आरबीआइ की गाइड लाइन

कोई नोट चार टूकड़े में हैं, नोट का एक टूकड़ा गायब है और नोट पर नंबर अंकित है। ऐसे नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा। काफी पुराने व मुड़े नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा। पांच टुकड़े वाले नोट, जले हुए नोट जिसके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे नोट वाले को बैंक आरबीआइ के नजदीकी आफिस भेज देगा। वहां नोट की जांच होगी और नोट सही होने पर बैंक को जमा करने को कहेगा।

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